बिहार विधान सभा में 9 नवम्बर को एक विधेयक पेश किया जाना है जिसके तहत आरक्षण की वर्तमान सीमा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% निर्धारित की गई है उसे बढ़ाकर 65% किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब आरक्षण जनसंख्या के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
बिहार सरकार की कैबिनेट ने SCs, STs, OBCs और EBCs(अत्यधिक पिछड़ा वर्ग) का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।