वर्तमान समय में एक महिला अधिकारी 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की पात्र हैं। विशेष परिस्थिति में बिना वेतन के एक महीने की छुट्टी मिलती हैं और यदि अधिकारी गर्भपात कराती हैं तो ऐसी परिस्थिति में 30 दिनों का अवकाश मिलता है। यदि वो किसी बच्चे को गोद लेती हैं तो उन्हें 180 दिनों की छुट्टी मिलती है।
स्थायी कमीशन की महिला अधिकारी 360 दिनों के लिए और शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी 180 दिनों की छुट्टी प्राप्त कर सकती हैं।