2016 की नोटबंदी में लाए गए दो हज़ार रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया। इस घोषणा को करते हुए RBI ने कहा था कि इन्हें 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ाई गई। उसके बाद फिर कहा गया कि जो लोग अब तक नोट नहीं बदल सके, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से जाकर नोट बदल सकते हैं।