नेशनल मेडिकल कमीशन(NMC) ने यह तय किया है कि राज्यों में अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में ही रखी जा सकती है. NMC के अनुसार प्रत्येक 10लाख जनसंख्या में सिर्फ़ 100 अंडरग्रेजुएट सीटें ही हो सकती हैं, इस लिहाज़ से कर्नाटक में मेडिकल की सीटों की संख्या 6700 से अधिक नहीं हो सकतीं जबकि वर्तमान में कर्नाटक में सीटों की संख्या 11,745 है. कर्नाटक सरकार ने इस आदेश के ख़िलाफ़ आपत्ति दर्ज करने का निर्णय लिया है.
नेशनल मेडिकल कमीशन के आदेश ख़िलाफ़ आपत्ति दर्ज करेगी कर्नाटक सरकार
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