इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने एक आदेश में कहा है कि फेसबुक या एक्स पर अश्लील पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं है। लेकिन यदि ऐसी किसी पोस्ट को कोई यूजर शेयर या रीट्वीट करता है तो यह अपराध माना जाएगा.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने एक आदेश में कहा है कि फेसबुक या एक्स पर अश्लील पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं है। लेकिन यदि ऐसी किसी पोस्ट को कोई यूजर शेयर या रीट्वीट करता है तो यह अपराध माना जाएगा.