अखबार की रपट का स्वतः संज्ञान लेकर NGT ने कहा कि सेना ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण कानून, भरतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और अन्य पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने एक आदेश पारित कर कहा कि अमुक समाचार महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे का खुलासा करती है। रक्षा मंत्रालय के सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और DDA के उपाध्यक्ष इस मामले में प्रतिवादी हैं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(NGT) ने अख़बार की रिपोर्ट पढ़कर, मंत्रालय को नोटिस भेजा। NGT ने पूछा है सेना सेंट्रल रिज इलाके के 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित पेड़ो की कटाई करते समय नियमों का उल्लंघन क्यों कर रही है।
Previous Article