सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से, अपने 12 अप्रैल 2019 वाले आदेश के आधार पर कहा कि वह अंतरिम परमादेश था उसके आधार पर वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, राजनीतिक दलों को मिले चंदे के विवरण की जांच करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपके पास चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो चंदे राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए हैं उन चंदों का विवरण होना चाहिए। इसे अदालत में लेकर आएं, हम उचित समय पर इस पर गौर कर सकते हैं।