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सुप्रीम कोर्ट द्वारा LGBTQ+ के लिए शादी से इंकार के फैसले के बाद डाली गई है पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा 3-2 के बहुमत से  LGBTQ+ के लिए शादी की व्यवस्था से इंकार कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा था कि वो इन जोड़ों के साथ रहने और जीवन जीने के अधिकार को स्वीकार करते हैं लेकिन इनके विवाह और उससे संबंधित अधिकारों के लिए संसद ही उचित मंच है। सरकार चाहे तो कानून बनाकर उन्हे विवाह का अधिकार प्रदान कर सकती है। अब इस फैसले के खिलाफ उदित सूद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है। उदित अमेरिका के रहने वाले हैं और पेशे से वकील हैं साथ ही वह हाल ही में आए फैसले में याचिककर्ता भी रहे हैं।