पी एम मोदी की डिग्री का खुलासा न करने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका डाली थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को पहले ही खारिज कर दिया था, उस आदेश में कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण प्रस्तुत किया जाए। जब विवरण प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसके बाद केजरीवाल ने समीक्षा याचिका दायर की। अब फिर गुजरात हाईकोर्ट ने समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया।