यूके सरकार ने कहा की AI (अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बना बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री अवैध है, भले ही यह वास्तविक बच्चे को चित्रित करती हो या नहीं।
ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के लिए कंपनियों को सभी प्रकार के ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी जिसमें सौंदर्य, लाइव-स्ट्रीमिंग, बाल यौन शोषण सामग्री और बच्चों की निषिद्ध छवियां शामिल हैं यदि यह निषिद्ध नहीं हुआ तो भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा।
इंटरनेट वॉच फ़ाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी सूसी हरग्रीव्स ने कहा कि AI के माध्यम से उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री पर तत्काल सतर्क होने और इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।