धनशोधन निरोधक कानून(PMLA) के तहत ED की शक्तियों की समीक्षा जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ़्तार, जब्ती, कुर्की, तलाशी, इकबालिया बयान को सबूत मानने के PMLA के प्रावधानों की समीक्षा जारी रहेगी।
केंद्र ने कहा कि पहले धारा 50 और धारा 63 को चुनौती दी गयी थी अब याचिकाओं में और भी बहुत सारी धाराएं(5 और) जुड़ गई हैं।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने समय की कमी के कारण इन मामलों की सुनवाई करने के लिए इसे प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और नई पीठ को गठित करने की मांग की है।