वाहन चालक उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, उसे बंधक बनाया उसके साथ बलात्कार करता रहा। अदालत ने अर्थदंड की राशि को पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
2014 में बरेली की एक स्कूल छात्रा से उसके स्कूल वाहन चालक ने बलात्कार किया, पॉक्सो ऐक्ट की विशेष अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
Previous Article