सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, संघ को सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सूचना आयोगों की रिक्तियों को भरने में राज्यों और केंद्र की विफलता पर अपना असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सभी आयोगों में रिक्तियों की संख्या और अपील/शिकायतों की संख्या पर एक चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने केंद्र और राज्यों को रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा कि सूचना आयुक्तों के पदों को भरने में राज्य सरकारों की विफलता आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है और सूचना के अधिकार को प्रभावित करती है जो रिक्तियों को नहीं भरने पर ‘मृत पत्र’ बन जाता है।