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स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं, जब तक निचले कैडर के अधिकारी को उच्च पद पर तैनात करने का कोई तार्किक आधार न हो: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की अनुपलब्धता का कारण बताएं, निचले कैडर के व्यक्ति को ऊंचे पद पर भेजने की वजह बताएं।

हम किसी स्थानांतरण के आदेश पर मुख्यमंत्रीनके हस्ताक्षर को वैध आदेश नहीं कह सकते।

यह सब कुछ कर्नाटक प्रशासनिक सेवा(सीनियर स्केल) की अधिकारी डॉक्टर प्रजना अम्मीम्बाला द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी थी। डॉक्टर प्रजना ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी।