“बढ़ते अपराध पर अंकुश न लगा पाने और विवेचना में लापरवाही बरतने की वजह से थाना प्रभारी पर कार्यवाही की गई है”। यह बात अपर पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने थाना प्रभारी के बारे में कही है।
एल्विश यादव के ख़िलाफ़ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत FIR दर्ज की गई है।एल्विश पर इस क़ानून के तहत संरक्षित साँप के साथ वीडियो बनाने और ऐसे साँपों के ज़हर के व्यापार में संलिप्त होने का आरोप है।