मामला शिकायतकर्ता को स्कूल के स्टाफरूम में जातिसूचक गालियाँ देने से जुड़ा था। अदालत ने मामला यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि SC/ST एक्ट सिर्फ़ सार्वजनिक स्थानों पर लागू होता है और स्टाफ रूम सार्वजनिक जगह नहीं है।
यदि ‘जातिसूचक’ गालियाँ अकेले में दी गई हैं तो यह SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
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